Saturday, July 27, 2024

तीसरे सबसे सख्त ‘दंगा रोधी’ कानून में न अपील न सुनवाई! धामी सरकार ने किए यूपी से भी सख्त प्रावधान

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देवभूमि में दंगे फसाद या अशांति फैलाने वाले पर नकेल कसने के लिए धामी सरकार दंगारोधी कानून के तहत सरकारी और निजी चल या अचल संपत्ति के नुकसान की ही भरपाई नहीं करेगी, बल्कि दंगा-फसाद पर काबू पाने के लिए सरकारी मशीनरी का जो खर्च होगा, वह भी दंगाइयों से वसूला जाएगा। कानून के तहत गठित होने वाले दावा अधिकरण (ट्रिब्यूनल) ने एक बार फैसला सुना दिया तो उसके खिलाफ न कोई अपील हो सकेगी न सुनवाई। अधिकरण का फैसला अंतिम होगा। उसके आदेश के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं हो सकेगी। जहां दावा अधिकरण गठित हो जाएगा, वहां किसी सिविल न्यायालय को प्रतिकर के किसी दावे से संबंधित किसी प्रश्न को अंगीकृत नहीं कर सकेगा।

दंगाइयों और उपद्रवियों को सबक सिखाने के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य में यह कानून लागू है। लेकिन उत्तराखंड सरकार का कानून इन दोनों राज्यों से सख्त बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में दंगा-फसाद या विरोध प्रदर्शन के दौरान मृत्यु पर प्रतिवादी से पांच लाख रुपये और घायल होने पर एक लाख रुपये के जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने मृत्यु पर आठ लाख और घायल पर दो लाख का जुर्माना वसूलने का कानून बनाया है।धामी सरकार में यह तीसरा सबसे सख्त कानून बनाए जाने का दावा किया जा रहा है। इससे पहले प्रदेश में नकलरोधी कानून लागू किया गया। कानून में आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया। जानकारों के मुताबिक, नकल रोकने के लिए देश में इससे सख्त कानून नहीं है। धामी सरकार ने दूसरा सबसे बड़ा फैसला समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को मंजूरी देने का है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिसकी विधानसभा ने यूसीसी विधेयक को मंजूरी दी। सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एक से अधिक दावा अधिकरण (क्लेम ट्रिब्यूनल) बनेंगे। इसी ट्रिब्यूनल के तहत दंगाइयों और उनके परिजनों, संपत्ति आदि से नुकसान की भरपाई होगी। इसके लिए एडीएम श्रेणी के अधिकारी को दावा आयुक्त को जिम्मेदारी दी जाएगी। दावा अधिकरण में रिटायर्ड जज के अलावा अन्य सदस्य होंगे।

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